आबकारी विभाग राजनांदगांंव की बड़ी कार्यवाही, खैरागढ़ के टोलागांव मे बड़ी मात्रा मे अवैध शराब जप्त !

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सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक श्री ए. पी.त्रिपाठी के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा व सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में दिनांक 30-11-2021 को मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा टोलागाँव चौक के पास थाना खैरागढ़ चारपहिया वाहन शेवरले कैप्टिवा में (1) रजिस्ट्रेशन क्रमांक CG-04DQ-7800 में रामप्रकाश सिंह s/o स्व. तेजप्रताप सिंह उम्र 52 वर्ष,निवासी मॉडल टाउन नेहरूनगर भिलाई,थाना सुपेला,जिला दुर्ग के आधिपत्य वाले वाहन से 20 पुट्ठे की कार्टून में भरकर रखें प्रत्येक में 50 नग प्रत्येक में 180 मि.ली. कुल 1000 नग कुल मात्रा 180.0 लीटर विदेशी मदिरा व्हिस्की मध्यप्रदेश निर्मित अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। जिसे मौके पर जप्त किया गया। (2) रजिस्ट्रेशन क्रमांक CG-08AQ-2438 हीरो ग्लैमर में तुकाराम वर्मा s/o स्व. रामसेवक वर्मा उम्र 25 वर्ष,निवासी कुकुरमुड़ा थाना खैरागढ़,जिला राजनादगांव के आधिपत्य वाले वाहन से 2 पुट्ठे की कार्टून में भरकर रखें 100 नग प्रत्येक में 180 मि.ली. कुल 18.00 लीटर विदेशी मदिरा व्हिस्की मध्यप्रदेश निर्मित अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। जिसे मौके पर जप्त किया गया.

आरोपियो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),36,59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया.

कार्यवाही दौरान अल्ताफ़ खान सहायक ज़िला आबकारी अधिकरी व दीपक गुप्ता मुख्य आरक्षक आबकारी आरक्षक ओमप्रकाश सिन्हा व कमल मेश्राम हमराह सराहनीय योगदान रहा.