दिनांक 06 सितंबर, 2023
राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार दिनांक 09 सितंबर को लगेगा इसकी सारी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदित्य सुमन ने बताया कि इस वर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना था जिसके तहत शनिवार दिनांक 09 सितंबर को वर्ष का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ किया जाएगा। सभी विभाग को उपस्थिति हेतु पत्राचार किया जा चुका है। विगत 3 माह से इसकी तैयारी की जा रही थी। पक्षकारगण की सुविधा हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु बाईस बेंच का गठन किया गया है जिसमें चार बेंच सभी बैंकों के ऋण संबंधी वादों के निष्पादन हेतु है, विद्युत वादों हेतु दो बेंच एवं खनन विभाग से संबंधित वादों हेतु अलग से एक बेंच का गठन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय द्वारा किया गया है। पक्षकारगण को उनके वाद के बेंच तक पहुंचने की सुविधा हेतु इस बार चार हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। किसी पक्षकारगण को वाद संबंधी किसी प्रकार की असुविधा होती है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, भोजपुर, आरा के कार्यालय में अपनी बातों को रख सकते हैं। सचिव आदित्य सुमन ने आगे बताया कि जिन सुलहनीय वादों में पक्षकारगण को नोटिस निर्गत किया गया है और किसी कारण उन तक नहीं पहुंच पाया है ऐसे मामलों में पक्षकारगण बिना नोटिस के भी सुलह के आधार पर निष्पादन हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर में सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। विद्युत वाद संबंधी मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि फाइन जमा करने और बेल लेने के बाद अभियुक्त को यह ज्ञात नहीं होता है कि उनके वाद में कंपाउंडिंग राशि भी जमा करनी होती है जिसके न जमा करने से वाद लंबे समय तक चलता रहता है जबकि मात्र कुछ कंपाउंडिंग राशि जमा करने के पश्चात अभियुक्त का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में उसी दिन समाप्त हो जाता है जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती ऐसे मामले में अभियुक्तगण नोटिस का इंतजार ना करें।