राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व श सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर

राजाखेड़ा,धौलपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व श सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशानुसार आज दिनांक 19/12/2023 को सरस्वती ज्ञान मंदिर माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत वा बाल विवाह के संबंध में कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के पैरा लीगल वालंटियर दिलीप सिंह एवं प्रधानाध्यापक रूप सिंह सेजवार,मोहन प्रकाश,भारती ठाकुर,प्रीति ठाकुर,असर्फी सिंह, मनोज कुमार,अशोक शर्मा, कालीचरण,मीना शर्मा,अंशिका,


सोनम एवं समस्त स्टाफ ने आम लोगों को बताया कि राजाखेड़ा कोर्ट मे लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत मैं लोगों की समस्याएं जैसे धारा 138 परक्रम्य लिखित अधिनियम (NI ACT )के प्रकरण धन वसूली के प्रकरण बिजली पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण,मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले आदि साथ ही बाल विवाह के बारे में आम लोगों को बताया कि आज हमारे समाज व विश्व भर में इस कुप्रथा का प्रचलन मध्य काल में हुआ कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य और मानसिक विकास के साथ-साथ खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है कम उम्र में शादी करने से पूरे समाज में पिछड़ापन आ जाता है इसलिए हमारे देश के कानून में लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई है।और इससे कम उम्र में शादी करने से बालक बालिका के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उनकी जिंदगी को नरक की ओर धकेला जाता है तथा इस अवसर पर आम जनों को जागरूक किया गया तथा वहां उपस्थित सभी लोगों का प्रधानाध्यापक रूप सिंह सेजवार ने धन्यवाद ज्ञापित कर कैंप का समापन किया।
रिपोर्ट।मनोज राघव के साथ कुश राठौर राजाखेड़ा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


error: Content is protected !!