आचार संहिता के पश्चात भी निर्धारित समय पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह करा

जिला ब्यूरो चीफ साहिल की रिपोर्ट आचार संहिता के पश्चात भी निर्धारित समय पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कराए जाने बाबत आवेदन पत्र जिलाध्यक्ष हेतु अनुविभागीय अधिकारी सौसर के माध्यम से विजय आमले, अधिवक्ता रविशंकर धुर्वे, अधिवक्ता दिनेश भकने, अधिवक्ता विवेक मनमोड़े, अधिवक्ता सुधाकर कलंबे, दिगंबर वरुड़कर एवं मनोज इरपाची द्वारा दिया गया तथा कहा गया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लगभग सभी गरीब परिवार की कन्या का ही विवाह होता है

तथा प्रत्येक परिवार के वर-वधू द्वारा विवाह की संपूर्ण तैयारी कर ली गई है ऐसी स्थिति में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम स्थगित होता है तो उनका विवाह भी निरस्त हो जाएगा जिससे उनकी भावनाएं आहत होंगी तथा समाज में उनके विवाह न होने से गलत संदेश जावेगा तथा वह हंसी का पात्र बनेंगे। इसलिए हो सके वहां तक विवाह संपन्न कराया जाए नेता एवं राजनीतिक दलों के व्यक्तियों को ना बुलाकर। वर वधु के परिवार एवं रिश्तेदारों को बुलाया जाए एवं अधिकारी वर्ग के माध्यम से संपन्न कराया जाए जिससे उनका विवाह होकर दांपत्य जीवन कि वह शुरुआत कर सकें एवं समाज में वह हंसी के पात्र ना बने।
R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल से जिला ब्यूरो चीफ साहिल की रिपोर्ट
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