स्टेशन मास्टर को तलब करने के दिए आदेश

धौलपुर
मनोहर सिंह चाहर ब्यूरो चीफ धौलपुर की रिपोर्ट

स्टेशन मास्टर को तलब करने के दिए आदेश

 

धौलपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी एलएलबी द्वितीय वर्ष के छात्र सारांश अग्रवाल ने कुछ महीने पहले धौलपुर से भोपाल जाने के लिए टिकट करवाई थी जिसमें सारांश अग्रवाल ने ट्रैन का समय WHERE IS MY TRAIN एप्प से चेक किया तो अलग बताया गया और IRCTC एप्प से चेक किया तो अलग टाइम बताया गया दोनों एप्प पर एक ही समय पर ट्रेन का लेट होना अलग-अलग टाइम बताया गया जिससे प्रार्थी सोचने में मजबूर हो गया की कौन सा ऐप सही है और कौन सा ऐप गलत है इस मामले को लेकर प्रार्थी सारांश अग्रवाल ने स्थाई लोक अदालत के मध्य रेलवे विभाग के विरुद्ध केस दायर किया इस केस का नंबर 22/2024 है जिसमें धौलपुर स्टेशन मास्टर को पार्टी बनाया और उनको तमिल भी भेजी गई और उनको प्राप्त भी हो गई लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिसे लेकर आज दिनांक 26/7/24 को न्यायालय स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट जी के आदेश दुबारा धौलपुर स्टेशन मास्टर को रजिस्टर्ड डाक जरिए तलब किया गया है और दिनांक 12/8/24 को स्टेशन मास्टर धौलपुर को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए l इस मौके पर स्थाई लोक अदालत के सदस्य वीरेंद्र उपाध्याय , रामदत्त श्रोती व पेशगार संजय शर्मा , एलडीसी मनीष मीना , स्टेनोग्राफर रेणु उपस्थित रहे l

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