धौलपुर- राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राजाखेड़ा उपखंड की पंचायत बाजना में चारागाह भूमि ,वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश
राजाखेड़ा उपखंड की पंचायत बाजना की चारागाह भूमि,वन भूमि की 1500 बीघा जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा मामला, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए दिए आदेश, बाजना ,धौलपुर निवासी धर्मेन्द्र की ओर से दायर जनहित याचिका ( PIL) पर दिए आदेश, एडवोकेट राहुल सिंह चौधरी , अजय पूनिया ने की याचिकाकर्ता कि ओर से पैरवी और कोर्ट ने कहा निजी व्यक्तियों द्वारा चारागाह भूमि और वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए,और भूमि को मवेशियों के चारागाह के रूप में उपयोग के लिए बहाल किया जाए, और कोर्ट ने कहा अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो संबंधित अधिकारी राजाखेड़ा एसडीएम अगली सुनवाई की तारीख पर न्यायालय के सामने उपस्थित रहे ।
ब्यूरो चीफ मनोज राघव धौलपुर