कोटा
भवानी शंकर राठौर की विशेष रिपोर्ट
घातक पीकॉक केमिकल से बना रहे थे सजनी ब्रांड की मेहंदी और कोण औषधि नियंत्रण विभाग की बड़ी कार्यवाही
आज कोटा मे नकली कॉस्मेटिक बनाने की अवैध फैक्ट्री/ कारखाना की मिली शिकायत एवं औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर श्री अजय पाठक से हुई मौके की वार्ता के क्रम में मेहंदी के कौन बनाने वाली निर्माता कंपनी सजनी मेहंदी प्रोडक्ट कोटा जोकि उक्त कारोबार को तीन स्थानों पर अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है एक स्थान पर साजिदेवड़ा राजीव गांधी पाठशाला के निकट मोहम्मद यूसुफ के द्वारा एवं किशोरपुरा ईदगाह के पास रसीद अखबार वाले की गली संजय कॉलोनी किशोरपुरा में हाजी अब्दुल रहीम एवं कैथूनीपोल थाने के पीछे साबरमती कॉलोनी रोड मैं श्री वसीम पुत्र श्री हाजी अब्दुल रहीम के द्वारा अवैध रूप से बिना कोई अनुज्ञा पत्र लाइसेंस अथवा परमिशन के बिना ही हाथों में रचने वाली मेहंदी सजनी एवं सुनहरी मेहंदी के कोनो का निर्माण किया जा रहा था जिस पर औषधि नियंत्रण विभाग कोटा बूंदी की टीम द्वारा एक साथ पुलिस इमदाद लेकर रेड डाली गई जिसमें तीनों निर्माता फर्मों से अलग-अलग मिलाकर एक से डेढ़ लाख रुपए की कॉस्मेटिक मेहंदी मेहंदी के कौन , कौन निर्माण करने के उपकरण , पैकिंग मैटेरियल कौन बनाने के लिए उपयोग में आने वाले रैपर कौन को रखने के लिए उपयोग में आने वाले बॉक्सेस सभी प्रकार के सामग्री को जप्त किया गया उक्त निर्माता फर्मों के यहां से साथ प्रकार के रचने वाली मेहंदी के कोनो एवं मेहंदी पाउडर के सैंपल औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत लेकर शेष बची सामग्री को एवं निर्मित हाथों में लगने वाली मेहंदी के कौनो को नियमानुसार उस दिन नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा जप्त किया गया उस दिन नियंत्रण अधिकारी विभाग कोटा बूंदी की टीम में श्री पहलाद कुमार मीणा सहायक औषधि नियंत्रक कोटा श्री रोहिताश नागर श्री उमेश मुखिया श्री नरेंद्र राठौर श्री ओम प्रकाश चौधरी श्री आसाराम मीणा औषधि नियंत्रण अधिकारी मौजूद रहे उक्त निर्माता फर्मों के द्वारा रचने वाली मेहंदी मैं जल्दी मेहंदी का कलर लाने के लिए मेहंदी के स्थान पर पिक्रिक एसिड केमिकल का उपयोग किए जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त हो रही थी पिक्रिक एसिड केमिकल के द्वारा जहां पर मेहंदी को लगाया जाता है उस स्थान की त्वचा में रसायनिक क्रिया करके विभिन्न प्रकार के रोग एवं स्किन डिजीज स्क्रीन के रोग आदि होते हैं पिक्रिक एसिड जो केमिकल इसमें यूज़ किया जाता है उसमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी कैंसर पैदा करने वाले कारक तत्व होते हैं जिनको लंबे समय तक अगर उपयोग में लिया जाता है जिससे कैंसर होने की संभावना होती है उक्त फर्मों के विरुद्ध जो जप्त किया गया मटेरियल है उसके माननीय न्यायालय के द्वारा कस्टडी ऑर्डर लिए जाएंगे एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत केस फाइल किया जाएगा