CCL रजरप्पा क्षेत्र से अवैध कोयला तस्करी पर CISF का शिकंजा, 174.90 टन कोयला लदे 4 ट्रक जब्त – MMDR एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू

बोकारो से ब्यूरो अनिल बर्नवाल की रिपोर्ट

CCL रजरप्पा क्षेत्र से अवैध कोयला तस्करी पर CISF का शिकंजा, 174.90 टन कोयला लदे 4 ट्रक जब्त – MMDR एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू

बोकारो में CISF ने अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रजरप्पा क्षेत्र से अवैध रूप से कोयला परिवहन की गुप्त सूचना पर CISF ने एम्बुश लगाकर कोयला लदे 4 ट्रकों को जब्त किया है। ट्रकों में लगभग 174.90 टन अवैध कोयला लदा था, जिसे CCL को सुपुर्द कर दिया गया है।CISF को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि CCL परियोजना के रजरप्पा क्षेत्र से असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से ट्रकों के माध्यम से कोयले का परिवहन किया जा रहा है।
सूचना की पुष्टि के उपरांत CISF द्वारा एक छापामारी-सह-एरिया डोमिनेशन टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा तत्काल रजरप्पा क्षेत्र में पहुंचकर CCL सुरक्षा गार्डों को साथ लिया गया तथा रामगढ़-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग-23 के बरलोंग के समीप मुख्य मार्ग पर एम्बुश लगाया गया।
एम्बुश के दौरान लगभग 23:00 बजे मुख्य मार्ग से गुजर रहे कोयला लदे 04 ट्रकों को रोककर उनके चालकों से कोयले से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई।जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि ट्रकों में लदा कोयला CCL परियोजना के रजरप्पा क्षेत्र का है।जब्त कोयले एवं वाहनों के संबंध में संबंधित वाहन चालकों द्वारा कोई संतोषजनक वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद एम्बुश में तैनात CISF बल सदस्यों द्वारा 04 ट्रकों तथा उनमें लदे लगभग 174.90 टन कोयले को जब्त कर लिया गया।जब्ती के उपरांत चारों ट्रकों को GM,रजरप्पा कार्यालय के समीप लाकर CCL को सुपुर्द किया गया।जब्त कोयले एवं वाहनों के संबंध में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957 (MMDR Act,1957) के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

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