मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत राजस्थान में अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचने वाले व्यक्ति को मिलेंगे 10 हजार व प्रशंसा पत्र

भरतपुर 24 अगस्त

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत राजस्थान में अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचने वाले व्यक्ति को मिलेंगे 10 हजार व प्रशंसा पत्र

भरतपुर. सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू की गई है। सडक दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की जीवन रक्षा के लिए न्यूनतम समय में (गोल्डन ऑवर) चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत आमजन को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का अतिक्रमण करते हुए राज्य सरकार की ओर से यह व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा संस्थान (हॉस्पिटल/ट्रोमा सेंटर आदि) में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को दस हजार रुपए की राशि देय होगी। योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा। योजना हेतु सम्पूर्ण बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम के चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए। ऎसे भले व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार तत्काल अस्पताल छोड़ने की अनुमति दी जाए। निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर द्वारा अनुशंषा प्राप्त होने पर दो कार्य दिवस के भीतर ही भले व्यक्ति के खाते में पुरस्कार राशि सीधे ही (डीबीटी) स्थानान्तरित की जाएगी एवं प्रशस्ति पत्र भले व्यक्ति के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा ई-सर्टिफिकेट ईमेल या वॉट्सएप के जरिए प्रेषित किया जाएगा। प्रशस्ति पत्र को मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना पोर्टल से ऑन लाईन डाउनलोड भी किया जा सकेगा। 108 एंबुलेंस, 1033 एंबुलेंस, निजी एंबुलेंस के कर्मचारियों, पीसीआर वैन एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों तथा घायल व्यक्ति के सगे-संबंधियों को इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।।

भरतपुर से हेमंत दुबे

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