हत्या का आरोपी रिहा
बोकारो जिला के तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के जिला जज तृतीय की अदालत ने विश्वनाथ महतो के हत्या का आरोपी मुंशी महतो एवं उनके पुत्र प्रेमचंद महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया।
ज्ञात हो कि बेंदोटांड़, कसमार निवासी सूचक मनोज कुमार महतो के लिखित आवेदन के आधार पर पेटरवार थाना कांड संख्या 149/2023 दिनांक 29.09.2023 भा.द.वि. की धारा 302/34 के तहत प्राथमिक दर्ज की गई थी। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर सूचक का जमीन मौजा- गागी, थाना- पेटरवार, खाता संख्या- 23, प्लॉट संख्या- 96 और 99 में भेलवाटांड निवासी उमेश महतो, मुंशी महतो, गनसु महतो एवं खिरोधर महतो के साथ था, जिसे उक्त जमीन पर कई बार काम करने से रोका गया था। दिनांक 29.09.2023 को समय करीब 10:00 बजे पुनः उक्त जमीन पर उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया जाने लगा। सूचना पाकर सूचक तुलसी महतो, रित्वरण महतो, कुलदीप महतो, रमेश महतो, लक्ष्मण महतो एवं सूचक के पिता विश्वनाथ महतो काम रोकने के लिए उक्त स्थल पर पहुंचे तथा काम करने से मना किया तो मंशु महतो, मुंशी महतो, गनसु महतो, उमेश महतो, गुड्डू महतो, करमचंद महतो, गुजू महतो, करण महतो, प्रेमचंद महतो, कृष्ण महतो, उमेश की पत्नी एवं अन्य महिलाएं सभी एकमत होकर सूचक के पिता पर उक्त स्थल पर पड़े ईट से जानलेवा हमला कर दिया जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिक की दर्ज किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात विचारण हेतु सत्र वाद संख्या 61/2024 अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, बेरमो मुख्यालय तेनुघाट की अदालत में चला।न्यायलय में उपलब्ध गवाहों के बयान एवं दोनों तरफ के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद माननीय जिला जज तृतीय की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त मुंशी महतो एवं प्रेमचंद महतो को रिहा करने का आदेश सुनाया। इस मामले में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता रितेश कुमार जायसवाल एवं सहयोगी अधिवक्ता मुनमुन कुमारी ने बहस किया।