बोकारो से ब्यूरो अनिल बर्नवाल की रिपोर्ट
बोकारो में इंस्टाग्राम दोस्ती, अश्लील वीडियो और होटल में दुष्कर्म, आरोपी मो. फैजान अंसारी को 6 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना
बोकारो से बड़ी खबर है, जहां इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर अश्लील वीडियो बनाकर होटल में यौन शोषण करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 6 साल की सजा सुनाई है।
बोकारो पुलिस कार्यालय द्वारा 26 सितम्बर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बेरमो तेनुघाट के द्वारा एक अहम फैसला सुनाया गया है।मामला एसटी नंबर 367/2025, बोकारो थर्मल थाना काण्ड संख्या-67/2025, धारा- 64(2)(m), 351(2) BNS से जुड़ा है।* इसमें अभियुक्त 1.मो0 फैजान अंसारी उर्फ मो0 फैजान रजा,पे0-मो0 मेहरूददीन मियाँ, सा0-बरवाबेड़ा जारंगडीह करगली रोड, थाना-बोकारो थर्मल, जिला-बोकारो को धारा-69 BNS में 6 वर्ष सजा सुनाई गई तथा 20,000/- जुर्माना नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। एवं धारा-351(2) BNS में दो वर्ष सजा सुनाई गई तथा 10,000/- जुर्माना नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।*
घटना का सारांश:-इस घटना के आवेदिका सबीरन प्रवीण के अनुसार अभियुक्त मो0 फैजान अंसारी उर्फ मो0 फैजान रजा के साथ इंस्टाग्राम आईडी पर दोस्ती हुआ, और विडियो कॉल से अश्लील विडियो बनाकर आवेदिका के साथ होटल में यौनशोषण किया।इस केस में अपर लोक अभियोजक श्री सर्वेश आनंद सिंह,अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 भागीरथ महतो, नोडल पदाधिकारी 1 स0अ0नि0 शशिभूषण सिंह और आरक्षी 867 अनिमेष मण्डल की अहम भूमिका रही।कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता को न्याय मिला है और यह सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ब्लैकमेल करने वालों के लिए एक सख्त संदेश है।