कोटपा-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु चास थाना क्षेत्र में चलाया गया छापामारी अभियान।

बोकारो से ब्यूरो अनिल बरनवाल की रिपोर्ट

कोटपा-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु चास थाना क्षेत्र में चलाया गया छापामारी अभियान।

 

बोकारो : कोटपा के उल्लंघन पर चास थाना क्षेत्र के 15 दुकानदारों को किया गया चालान।कोटपा के तहत छापामारी के दौरान दुकानों से तम्बाकू उत्पाद के प्रचार वाले पोस्टर हटाये गये।आज 7 मई 2026 बुधवार को डा0 अभय भूषण प्रसाद सिविल सर्जन बोकारो के निर्देशन एवं चास थाना प्रभारी के सहयोग से तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत जंाच अभियान चलाया गया जिसमें जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा चास थाना क्षेत्र के धर्मशाला मोड, महावीर चौक, तेलीडीह मोड एवं चास मेन रोड के कुल 53 दुकानों की जांच की गई जिसमें 15 दुकानों/व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लंघंन करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 4300 रूपये की वसूली की गई।जिला परामर्शी मो0 असलम तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो ने बताया कि आज चास थाना अन्तर्गत छापामारी के दौरान दुकानों से तम्बाकू उत्पाद के प्रचार वाले पोस्टर (TAPS—Tobacco Advertisement, Promotion and Sponsorship) हटाये गये और उन्हें 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू बेचना कानूनन अपराध है इसका एक पोस्टर दुकानदार को डिसप्ले करने के लिये दिया गया।
जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो द्वारा बताया गया कि कोटपा-2003 झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 6 सी के तहत कोई भी दुकानदार खुला एवं खुला पैकेट मे सिगरेट की विक्री नही करेगा पकडे जाने पर 1000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।इस अवसर पर चास थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।

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